मप्र में सरकार की ओर से की जा रही सीधी भर्ती में अब ट्रांसजेंडर को भी सामान्य पुरुष व महिला के साथ बराबरी का अवसर मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के साथ संचालक, संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायतों के सीईओ को शुक्रवार को पत्र लिख दिया है कि वे शासन के दस्तावेजों में जहां भी किसी व्यक्ति से लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की जा रही हो, उसमें
पुरुष / महिला के साथ ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) भी लिखा जाए।
सामाजिक न्याय विभाग की पहल पर यह बदलाव किया गया है। मप्र उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 के नियम 12 में ‘रोजगार में समान अवसर’ के उपनियम (1) में बराबरी का मौका देने का जिक्र है। इसी संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश निकाले। गौरतलब है कि मप्र में करीब 1400 ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। देश में इनकी कुल संख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 4 लाख 87 हजार 203 है, जो अब और बढ़ गई है।